दोपहिया वाहन में सफर के दौरान बच्चो को क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाया जाए. जाने अन्य प्रस्ताव

New Delhi : अक्सर देखा गया है को दोपहिया वाहन चलते वकत बच्चो की किसी भी तरह की सेफ्टी नहीं राकी जाती. इसी को देखते हुवे बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अहम प्रस्ताव दिया है. इसमें कहा गया है कि अगर दोपहिया वाहन में चार साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सफर अप सफ़र कर रहे है तो आपको 40 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति को यातायात नियम का उल्लंघन माना जाएगा. साथ ही प्रस्ताव दोपहिया पर सफर के दौरान नौ महीने से चार साल तक के बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाया जाए.

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केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है. ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है की  जिस दोपहिया वाहन पर चार साल से कम उम्र का बच्चा सवार हो,  उसके ड्राइवर को बच्चे के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना होगा.

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सेफ्टी हार्नेस को एक एडजस्टेबल वेस्ट (बनियान) के रूप में परिभाषित किया गया है. ये बाइक पर सफर कर रहे बच्चे से चिपक जाता है. इसमें एक शोल्डर लूप होगा जिसे गाड़ी का चालक पहनेगा.

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ड्राफ्ट नोटिफिकेश ने कहा कि इस तरह से सेफ्टी हार्नेस के जरिए बच्चे के शरीर का ऊपरी हिस्सा सेफ तरीके से ड्राइवर से चिप जाएगा. साथ ही ये भी कहा गया कि सेफ्टी हार्नेस कम वजन यानी लाइट वेट होना, एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ, टिकाऊ और तीस किलो तक का वजन उठा सके ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए.

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